उत्तर प्रदेश सरकार (UP Govt) ने जनहित गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित परिवहन विभाग (Transport Department) की 24 सेवाओं को पूरा करने के लिए सात दिनों की समय सीमा निर्धारित कर दी है. इस नियम के लागू होने के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license) सहित अन्य काम 7 दिन के अंदर पूरे होकर आवेदक को मिलेंगे.
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Friday, 6 November 2020
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7 दिनों में मिलेगा DL, अब नहीं करना होगा लंबा इंतजार, जानिए कैसे करें आवेदन
7 दिनों में मिलेगा DL, अब नहीं करना होगा लंबा इंतजार, जानिए कैसे करें आवेदन
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